दमन में 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ साल 2018 के ओक्टोबर महीने मे सुनीलकुमार सुकन पासवानने ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया था। इस गुन्हा मे दिनांक 17/08/2023 के दिन पब्लिक प्रोसीक्यूटर हरीओम उपाध्याय की दलील पर माननीय स्पेशीयल जज श्रीधर एम. भोसले साहबने अभियुकत सुनीलकुमार सुकन पासवान को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। और साथ मे रूपिये 21000/- का जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले में दमन पुलिस की और से मिली जानकारी में बताया गया था कि, गत दिनांक 28/01/2019 के दिन कोस्टल कड़ैया पुलिस स्टेशन मे इंदरपुरी पुलिस स्टेशन, न्यू दिल्ही से 0 FIR प्राप्त हुयी जिसमे बताया था की 8 साल की नाबालीग लड़की के साथ साल 2018 के ओक्टोबर महीने मे दमन मे उनके जीजा सुनीलकुमार सुकन पासवान उम्र-24 साल ने उनके साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया था ।
जिस शिकायत के अनुसंधान मे SHO, PI – सोहील जीवानी के निर्देशन मे PSI – भावीनी हलपती द्वारा अपराध क्रमांक नंबर 05/2019 धारा 376, 323, 506 IPC & Sec. 6 of POCSO Act 2012 के तहत गुन्हा दर्ज कर अभियुकत सुनीलकुमार सुकन पासवान उम्र-2 मूल निवासी जिल्ला-समस्तीपुर, बिहार की दिनांक 29/07/2019 के दिन धरपकड़ की गई ओर कोस्टल पुलिस स्टेशन कड़ैया मे उपरोक्त गुन्हा मे गिरफ्तार किया गया था।
जिस गुन्हा मे तफतीश अधिकारी PSI – भावीनी हलपती ने SHO, PSI – धनजी दुबारीया के निर्देशन मे दिनांक 16/08/2019 को आरोपी सुनीलकुमार सुकन पासवान के ऊपर आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखल किया गया था।
जिस गुन्हा मे आजरोज दिनांक 17/08/2023 के दिन पब्लिक प्रोसीक्यूटर हरीओम उपाध्याय की दलील पर माननीय स्पेशीयल जज श्रीधर एम. भोसले साहब ने अभियुकत सुनीलकुमार सुकन पासवान को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। और साथ मे रूपिये 21000/- का जुर्माना भी लगाया है।